यूपीसोनभद्र

जमीन बैनामा धोखाधड़ी मामले में पूजा कुमारी को राहत

सत्र न्यायालय ने पांच शर्तों के साथ मंजूर की अग्रिम जमानत, 50-50 हजार की दो जमानतें देनी होंगी

सोनभद्र। जमीन के बैनामे में धोखाधड़ी के आरोप से जुड़े मामले में आरोपी पूजा कुमारी को अदालत से राहत मिली है। सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह की अदालत ने बुधवार को उनकी अग्रिम जमानत अर्जी सशर्त स्वीकार कर ली। अदालत ने 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें प्रस्तुत करने के साथ पांच शर्तों का पालन करने का आदेश दिया है।पूजा कुमारी पत्नी राजेश कुमार, निवासी ग्राम सेमिया, थाना जुगैल, सोनभद्र की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह गौतम ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। बचाव पक्ष ने अदालत में कहा कि मुकदमे के वादी त्रिवेणी उर्फ बेनी उसी गांव के निवासी हैं और दिव्यांग होने के साथ दृष्टिबाधित भी हैं। उनके द्वारा गलत एवं असत्य तथ्यों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।बचाव पक्ष के मुताबिक, त्रिवेणी काफी वर्षों से आरोपी के ससुर के साथ रहते थे। उनके खानपान, देखभाल और दवा-इलाज की जिम्मेदारी आरोपी के सास-ससुर उठाते थे। त्रिवेणी का पुराना मकान देखरेख के अभाव में जर्जर हो रहा था। उन्होंने अपनी जमीन बेचने के लिए कई लोगों से बातचीत की, लेकिन जमीन उपजाऊ नहीं होने के कारण किसी ने उसे नहीं खरीदा। इसके बाद त्रिवेणी ने स्वयं आरोपी की सास से आग्रह कर जमीन बेची थी। बचाव पक्ष ने यह भी दावा किया कि पूजा कुमारी की जमीन की बिक्री को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई थी और वह बैनामा के समय मौजूद भी नहीं थीं।वहीं, अभियोजन पक्ष के अनुसार, त्रिवेणी की तहरीर पर 3 सितंबर 2025 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें पुनवासी और राजेश कुमार पर 17 फरवरी 2025 को वृद्धावस्था पेंशन का सत्यापन कराने के बहाने धोखाधड़ी कर जमीन का बैनामा कराने का आरोप लगाया गया है। मामले में पूजा कुमारी द्वारा त्रिवेणी के खाते में एक लाख रुपये भेजने का आरोप भी लगाया गया है।दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अदालत ने अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली। जमानत के लिए विचारण में सहयोग करने, नियत तिथि पर अदालत में उपस्थित होने, साक्षियों को धमकी नहीं देने और बिना न्यायालय की अनुमति देश नहीं छोड़ने समेत पांच शर्तें लगाई गई हैं। शर्तों का उल्लंघन करने पर विधिक कार्रवाई की जा सकेगी।

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