
सोनभद्र। त्योहारों की रौनक के बीच कानून व्यवस्था बनाए रखने और आगामी प्रतियोगी व शैक्षणिक परीक्षाओं को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा का दायरा बढ़ा दिया है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163(2) के तहत जिले में 25 सितंबर से 24 नवंबर 2026 तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। प्रशासन के आदेश के मुताबिक बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के सभा, धरना-प्रदर्शन या जुलूस आयोजित नहीं किया जा सकेगा। धार्मिक मेले, बारात और शव यात्राओं को इससे छूट दी गई है।

सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थ ले जाने या एकत्र करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। जुलूस अथवा रैली में लाठी-डंडे, ईंट-पत्थर जैसी वस्तुएं ले जाने की अनुमति नहीं होगी।प्रशासन ने सोशल मीडिया को लेकर भी सतर्कता बढ़ाई है। फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर अफवाह, भ्रामक या उत्तेजनात्मक सामग्री के प्रसार पर नजर रखी जाएगी। किसी वर्ग, जाति या समुदाय के बीच तनाव पैदा करने वाली सामग्री के प्रचार-प्रसार पर भी रोक रहेगी। ग्रुप एडमिन को आपत्तिजनक पोस्ट की जानकारी तत्काल अधिकारियों को देने के निर्देश दिए गए हैं।यातायात जाम करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने या कर्मचारियों को ड्यूटी पर जाने से रोकने पर भी प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर आपत्तिजनक पोस्टर-पर्चे लगाने और तनाव पैदा करने वाली सामग्री बांटने की अनुमति नहीं होगी। राजनीतिक दलों अथवा अभ्यर्थियों द्वारा पुतला लेकर चलने और सार्वजनिक रूप से पुतला दहन करने पर भी रोक लगाई गई है।बाजारों, चौराहों, रेलवे व बस स्टेशनों, प्रमुख मार्गों, होटल-रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और मदिरा की दुकानों व बार के आसपास पुलिस की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन कराने और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा है।




