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रोरवा ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के अनियमितता की शिकायत पर जिलाधिकारी ने दिये जाँच के आदेश, लोगों की निगाहें जाँच कमेटी पर टिकी

कोन / सोनभद्र – जिला मजिस्ट्रेट ,बद्रीनाथ सिंह सोनभद्र ने विकास खण्ड कोन के ग्राम पंचायत रोरवा में अनियमितता की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए दिये जाँच के आदेश। बतातें चलें कि ग्राम पंचायत रोरवा में ग्राम प्रधान व प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा ग्राम पंचायत के कार्यों , प्रधान मंत्री आवास, मुख्य मंत्री आवास, मनरेगा सहित लोक वित्त / राज्य वित्त में काफी अनियमितता बरती गई है

जिसके क्रम में प्रतीक कुमार पुत्र सम्पूर्णानन्द गुप्ता एवं राजेश कुमार भाटिया पुत्र कैलाशनाथ, निवासी ग्राम-रोरवा, पोस्ट-रोरवा, जनपद-सोनभद्र द्वारा शपथ पत्र युक्त शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक-19.01.2026 एवं 18.12.2025 प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत रोरवा, विकास खण्ड-कोन में कराये गये कार्यों का बिन्दुवार उल्लेख करते हुये जांच कराये जाने का अनुरोध किया गया था। जिसके उपरांत जिला मजिस्ट्रेट ,बद्रीनाथ सिंह ने उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 यथा संशोधित 1994 की धारा-95(1) तथा उ०प्र० पंचायत राज (प्रधानों, उप प्रधानों और सदस्यों को हटाया जाना) जांघ नियमावली 1997 में निहित प्राविधानों के अनुसार उपरोक्त शिकायती पत्र की जांच हेतु निम्नवत् जांच समिति गठित किया गया है

जिसमें मुख्य रूप से जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, सोनभद्र, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, सोनभद्र , जिला लेखा परीक्षा अधिकारी (सहकारी समितियां एवं पंचायतें) , सोनभद्र नामित लेखा है । नामित लेखा परीक्षक को संयुक्त रूप जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा जाँच अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि शिकायती पत्र में उल्लिखित प्रत्येक बिन्दुओं की स्थलीय / अभिलेखीय एवं तकनीकी जांच कर संयुक्त रूप से सुस्पष्ट आख्या एक पक्ष के भीतर शिकायती पत्र के साथ जिला पंचायत राज अधिकारी, सोनभद्र कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। जाँच अधिकारी के जाँच आख्या के आधार पर आगे की कार्यवाही की जायेगी। स्थानीय लोगों का कहना कि पूर्व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान सहित प्रधान प्रतिनिधि द्वारा जमकर धन का बंदरबाँट किया गया है। अब देखना होगा कि जाँच अधिकारी द्वारा कौन सी कार्यवाही की जाती है या जाँच सिर्फ फाईलों में दबकर रह जायेगा।

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