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1 दिसंबर से बदलने जा रहे ये नियम, जेब पर भी पड़ेगा असर

1 दिसंबर से कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ेगा। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव, आधार कार्ड अपडेट, यूपीएस की अंतिम तिथि, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव और टैक्स संबंधित नियम शामिल हैं। रिटायर कर्मचारियों को पेंशन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा।

1 दिसंबर से बदलने वाले हैं ये नियम।

सोमवार से नए महीने की शुरुआत होने जा रही है। 1 दिसंबर से देश में कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका असर आम इंसान की रोजमर्रा जिंदगी से लेकर उसकी जेब पर भी पड़ने वाला है। इनमें आर्थिक जरूरतों से लेकर आधार कार्ड से जुड़े नियमों और टैक्स संबंधी नियम शामिल हैं।

कई बार नियमों में बदलाव आम जिंदगी में सुविधाएं बढ़ा देते हैं तो कई बार कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी बढ़ा देते हैं। ऐसे में जिन नियमों में बदलाव हो रहा है, उसे एक आम नागरिक के लिए जानना जरूरी हो जाता है, ताकि वह किसी भी तरह की दिक्कतों को सामना न करे। तो आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में…

एलपीजी सिलिंडर की कीमतें
तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलिंडर की कीमतें जारी करती हैं और इसकी कीमतों में बदलाव भी होता है। पिछले महीने की अगर बात करें तो सिलिंडर की कीमतों में 6.50 रुपये तक की कटौती की गई थी। ऐसे में दिसंबर में सिलिंडर की कीमतों में कितना बदलाव होता है, यह भी देखना होगा।

आधार संबंधित नियम

आम नागरिकों की पहचान बन चुका आधार कार्ड के नियम में भी बदलाव होने जा रहा है। अब 1 दिसंबर से आधार कार्ड को आसानी से अपडेट किया जा सकेगा। इस पर नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी को ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है। इस अपडेट प्रक्रिया के तहत डेटा का सत्यापन पैन कार्ड या पासपोर्ट जैसे सरकारी रिकॉर्ड से किया जा सकता है। यूआईडीएआई ने नया आधार ऐप भी लॉन्च कर दिया है।

यूपीएस की अंतिम तारीख
यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर किया गया था। ऐसे में सरकारी कर्मचारी 30 नवंबर तक यूपीएस या एनपीएस में से एक का चयन कर सकते हैं।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव
एलपीजी सिलिंडर की तरह तेल कंपनियां हर महीने पेट्रोल-डीजल की कीमतों की भी समीक्षा करती हैं। हालांकि यह कीमतें प्रत्येक दिन भी बदली जा सकती हैं। इसकी कीमत वैश्विक बाजार के रुझानों और करेंसी पर निर्भर करती हैं। अगर 1 दिसंबर से कीमतों में बदलाव होता है तो इसका असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ेगा।

टैक्स संबंधित नियम
इसके अलावा, कुछ टैक्स संबंधित जरूरतों को पूरा करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर रखी गई। कुछ डायरेक्‍ट-टैक्‍स अनुपालन 30 नवंबर को खत्‍म हो रहे हैं। इसमें अक्टूबर में काटे गए टीडीएस की डिटेल्‍स भी शामिल है। ये जानकारी धारा 194-IA, 194-IB, 194-M और 194-S के तहत जरूरी है। अगर भारी जुर्माने से बचना है तो टैक्‍सपेयर्स को सही समय पर अपना रिटर्न दाखिल करना चाहिए।

लाइफ सर्टिफिकेट
जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, उन्हें पेंशन जारी रखने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। इसको जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। अगर इसकी डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाती है और अभी तक सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है तो पेंशनधारकों की पेंशन रुक सकती है।

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